Aug. 24, 2023
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
चर्चा में क्यों ?
- संसद ने देश में महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पारित कर दिया है।
प्रमुख बिंदु
- यह विधेयक "महत्वपूर्ण और रणनीतिक" खनिजों की सूची में छह खनिजों को शामिल किया है, जिनमें लिथियम भी शामिल है - जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और अन्य ऊर्जा भंडारण उपकरणों में किया जाता है।
- इन छह खनिजों की खोज और खनन, जिन्हें पहले परमाणु खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं तक ही सीमित थे।
खनिजों का आयत निर्यात
- विभिन्न प्रकार के खनिज, ईंधन बनाने में उपयोग के अलावा, किसी भी देश के विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
- भारत सहित अन्य देश अपने नेट – जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता पर निर्भर हैं, जिन्हें 'सफेद सोना' भी कहा जाता है
- इसके अतिरिक्त ये देश स्वच्छ उर्जा के लिए कोबाल्ट, ग्रेफाइट सहित अन्य खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (REE) की उपलब्धता पर निर्भर है, फिर ये खनिज स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए जाने वाले अर्धचालकों के निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं; जैसे रक्षा और एयरोस्पेस उपकरण; दूरसंचार प्रौद्योगिकियाँ इत्यादि।
- ऐसे खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में उनके निष्कर्षण या प्रसंस्करण की एकाग्रता के कारण आयात निर्भरता तथा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा करती है।
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कोबाल्ट खदानों का अधिकांश स्वामित्व चीन के पास है, जहाँ दुनिया का 70% कोबाल्ट खनन किया जाता है। चीन के पास दुनिया के किसी भी देश की तुलना में REE का अब तक का सबसे बड़ा भंडार है, इसके बाद वियतनाम, ब्राजील और रूस का स्थान है।
- हाल के दिनों में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं ऐसे खनिजों के लिए आपूर्ति-श्रृंखला के लचीलेपन को सुरक्षित करने और चीन जैसे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए प्रयास कर रही हैं।
- खान मंत्रालय ने देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण 30 खनिजों की एक सूची जारी की है। हालाँकि, भारत इस सूची के अधिकांश खनिजों के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। उदाहरण के लिए, मंत्रालय द्वारा उद्धृत आंकड़ों के अनुसार, भारत लिथियम, कोबाल्ट, निकल, नाइओबियम, बेरिलियम और टैंटलम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के लिए चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका सहित देशों पर 100% आयात पर निर्भर है।
- इसके अलावा सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम समूह तत्व (PGI) और हीरे जैसे गहरे खनिजों के लिए भी भारत निर्भर है। इन खनिजों का पता लगाना और खनन करना सतही या थोक खनिजों की तुलना में कठिन और महंगा होता है; उदाहरण के लिए, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में, भारत ने 27,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के करीब 12 लाख टन तांबे (और इसके सांद्र) का आयात किया।
खान और खनिज विधेयक 2023
- यह विधेयक 12 खनिजों की पहले की सूची से छह परमाणु खनिजों (लिथियम, बेरिलियम, नाइओबियम, टाइटेनियम, टैंटलम और ज़िरकोनियम) को बहार कर देता है जिनका पहले व्यावसायिक रूप से खनन नहीं किया जा सकता था अर्थात ये खनिज सरकारी संस्थाओं के लिए आरक्षित थे। इन छह खनिजों को अब "महत्वपूर्ण और रणनीतिक" खनिजों की सूची में डाला जा रहा है।
- यह विधेयक गड्ढा खोदने, खाई खोदने, ड्रिलिंग और उप-सतह उत्खनन पर रोक लगाता है, जिसमें मानचित्रण और सर्वेक्षण शामिल हैं आदि गतिविधियों की अनुमति देता है।
- विधेयक में निजी क्षेत्र द्वारा स्तर और या संभावित स्तर पर अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए प्रकार के लाइसेंस का भी प्रस्ताव है।
- यह अन्वेषण लाइसेंस (EL), पांच साल की अवधि (दो साल तक विस्तार योग्य) के लिए, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- इन बोलियों में, पात्र खोजकर्ता वांछित प्रतिशत हिस्से पर बोली लगा सकते है
- यह लाइसेंस संशोधित अधिनियम की सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट 29 खनिजों के लिए जारी किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण, रणनीतिक और गहरे खनिज शामिल होंगे।
- यह अन्वेषण के लिए अधिकतम क्षेत्र भी निर्दिष्ट करता है; एकल अन्वेषण लाइसेंस के तहत 1,000 वर्ग किमी तक की गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसमें लाइसेंसधारी को क्षेत्र के प्रतिधारण के कारणों को बताते हुए राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देने के बाद पहले तीन वर्षों के बाद मूल रूप से अधिकृत क्षेत्र का 25% तक बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी।
- जबकि अधिनियम में अधिकांश नीलामियां राज्य सरकारों के लिए आरक्षित हैं यह विधेयक केंद्र सरकार के लिए निर्दिष्ट महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए समग्र लाइसेंस और खनन पट्टे के लिए नीलामी का संचालन भी आरक्षित करता है।
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